इस दौरान अदालत में डॉ. नूतन ठाकुर के अधिवक्ता अनुज यादव भी मौजूद रहे और अपनी दलीलें पेश करने की तैयारी में दिखे।

वाराणसी। चौक थाने में दर्ज एक हाई-प्रोफाइल मामले में आजाद सेना की अध्यक्ष डॉ. नूतन ठाकुर को फिलहाल राहत नहीं मिल सकी है। पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर की पत्नी डॉ. नूतन ठाकुर की अग्रिम जमानत (Anticipatory Bail) अर्जी पर जिला जज संजीव शुक्ला की अदालत में सुनवाई होनी थी, लेकिन केस डायरी उपलब्ध न होने के कारण इसे टाल दिया गया है।

वाराणसी की जिला अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से केस डायरी और अन्य आवश्यक कानूनी दस्तावेज पेश नहीं किए जा सके। इसके चलते जिला जज संजीव शुक्ला की अदालत ने सुनवाई के लिए 6 फरवरी की अगली तिथि निर्धारित की है। इस दौरान अदालत में डॉ. नूतन ठाकुर के अधिवक्ता अनुज यादव भी मौजूद रहे और अपनी दलीलें पेश करने की तैयारी में दिखे।

यह कानूनी विवाद सोशल मीडिया पर साझा किए गए एक वीडियो से शुरू हुआ था। मामले की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं शिकायतकर्ता: हिंदू युवा वाहिनी के नेता और वीडीए के मानद सदस्य अम्बरीष सिंह भोलाआरोप: अम्बरीष सिंह भोला का आरोप है कि 30 नवंबर 2025 को अमिताभ ठाकुर और डॉ. नूतन ठाकुर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर एक वीडियो पोस्ट किया। विवाद की जड़: वीडियो में अम्बरीष सिंह पर आपराधिक मामलों में शामिल होने और ‘कफ सिरप’ कांड में संलिप्तता के झूठे आरोप लगाए गए थे। पुलिस कार्रवाई: अम्बरीष सिंह की शिकायत पर चौक थाने में धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।

आपको बता दें कि इसी मामले में पूर्व आईपीएस और आजाद सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर को पिछले दिनों देवरिया जेल से लाकर वाराणसी कोर्ट में पेश किया गया था। कोर्ट ने उनका न्यायिक रिमांड बनाया था, हालांकि उन्हें इस मामले में पहले ही जमानत मिल चुकी है। अब सबकी नजरें डॉ. नूतन ठाकुर की अग्रिम जमानत पर टिकी हैं, जिस पर 6 फरवरी को फैसला आने की उम्मीद है।

सोशल मीडिया और प्रतिष्ठा का सवाल: अम्बरीष सिंह भोला का दावा है कि इस भ्रामक वीडियो के प्रचार-प्रसार से उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को गंभीर ठेस पहुंची है। इसी आधार पर उन्होंने पुलिस प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग की थी।

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