घौसाबाद में अवैध भंडारण किये गए 256 कॉमर्शियल सिलेंडर के प्रकरण में जिलाधिकारी की अनुमति के बाद मालिक और मैनेजर के विरुद्ध FIR दर्ज। पूरी खबर यहाँ पढ़ें।
वाराणसी: प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में अवैध गतिविधियों के खिलाफ पुलिस और प्रशासन का शिकंजा कसता जा रहा है। इसी क्रम में घौसाबाद में अवैध भंडारण किये गए 256 (200 भरे हुए तथा 56 खाली) कॉमर्शियल सिलेंडर के प्रकरण में जिलाधिकारी महोदय की अनुमति के उपरांत दो व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है। वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस और रसद विभाग की इस संयुक्त कार्रवाई से अवैध गैस कारोबारियों में हड़कंप मच गया है।
क्या है पूरा मामला? – पुलिस आयुक्त द्वारा वाराणसी कमिश्नरेट में चलाए जा रहे अवैध कार्यों के विरुद्ध विशेष अभियान के तहत दिनांक 05.04.2026 को बड़ी सफलता मिली थी। घौसाबाद स्थित एक बंद पड़े पेट्रोल पंप के पास स्थित मकान में भारी मात्रा में गैस सिलेंडर छिपाकर रखे गए थे। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने छापेमारी की, जहाँ से कुल 256 कॉमर्शियल सिलेंडर बरामद किए गए (जिसमें 200 गैस से भरे और 56 खाली थे)। इसकी तत्काल सूचना जिला पूर्ति अधिकारी को दी गई, जिन्होंने मौके पर टीम भेजकर गहन जांच कराई।
जांच में पुष्टि: नियमों की उड़ी धज्जियाँ – जिला पूर्ति अधिकारी की टीम ने अपनी जांच में पाया कि रिहायशी इलाके में इतनी भारी मात्रा में कॉमर्शियल सिलेंडरों का भंडारण पूर्ण रूप से गलत और अवैध तरीके से किया गया था। यह न केवल नियमों का उल्लंघन है, बल्कि घनी आबादी वाले क्षेत्र में सुरक्षा की दृष्टि से एक गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है।
इन व्यक्तियों के विरुद्ध दर्ज हुई FIR – जांच रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी की अनुमति के उपरांत कानूनी कार्रवाई शुरू की गई। वादी राघवन त्रिपाठी (पूर्ति निरीक्षक, कलक्ट्रेट प्रखंड वाराणसी) की तहरीर पर पुलिस ने निम्नलिखित के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है: करण सिंह (पुत्र स्वर्गीय जसबीर सिंह) – मालिक, सब्बरवाल भारत गैस एजेंसी, अदलहट, मिर्ज़ापुर। मनीष कुमार सिंह – मैनेजर। इन दोनों अभियुक्तों के खिलाफ थाना स्थानीय पर मुकदमा अपराध संख्या 162/26 धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम (Essential Commodities Act) के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है।
सिलेंडर बीपीसीएल की कस्टडी में – बरामद किए गए सभी 256 सिलेंडरों को सुरक्षित रखने के लिए बीपीसीएल (BPCL) के सेल्स ऑफिसर समर्थ गुप्ता की कस्टडी में दे दिया गया है। वाराणसी पुलिस का कहना है कि अवैध भंडारण और कालाबाजारी के खिलाफ यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। घौसाबाद में अवैध भंडारण किये गए 256 कॉमर्शियल सिलेंडर के प्रकरण ने यह स्पष्ट कर दिया है कि नियम तोड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।





