अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव, गिरजा शंकर यादव व संदीप यादव ने पक्ष रखा
वाराणसी: अपने मकान में भोली भाली लड़कियों को बुलाकर उनसे अनैतिक देह व्यापार कराने के सनसनीखेज मामले में एक आरोपी को कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट द्वितीय) नितिन पाण्डेय की अदालत ने रोहतास, बिहार निवासी आरोपी अवधेश सिंह को अग्रिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है।
कोर्ट ने अवधेश सिंह को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने की स्थिति में 50 हजार रुपए की एक जमानतदार एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने को कहा है। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव, गिरजा शंकर यादव व संदीप यादव ने जोरदार तरीके से पक्ष रखा।

क्या था पूरा मामला? – अभियोजन पक्ष के अनुसार, सहायक पुलिस आयुक्त सारनाथ विजय प्रताप सिंह 18 मई 2025 को क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। उसी दौरान रात करीब 09.30 बजे मुखबिर से उन्हें एक गोपनीय सूचना मिली। सूचना में बताया गया था कि शिवपुर थाना क्षेत्र में लिबर्टी शोरूम भोजूबीर तिराहे के पास बने एक मकान के तीसरे तल पर अनुराग सिंह और उनकी पत्नी खुशी सिंह, भोली-भाली लड़कियों को काम का लालच देकर बुलाते हैं और फिर उन्हें बंधक बनाकर अनैतिक देह व्यापार का धंधा चला रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस टीम ने तत्काल मकान में छापेमारी की।

छापेमारी में पकड़े गए 10 लोग – छापेमारी के दौरान पुलिस को मकान के अंदर बने केबिनों में अलग-अलग कई महिलाएं और पुरुष आपत्तिजनक स्थिति में मिले। वहीं, हाल (Waiting Area) में तीन महिलाएं और एक पुरुष काउण्टर पर बैठे हुए थे।
तलाशी में पुलिस को मौके से कई नशीले पदार्थ और आपत्तिजनक वस्तुएं भी बरामद हुईं। इस दौरान मौके से कुल 7 महिलाओं और तीन पुरुषों को गिरफ्तार किया गया। बाद में इस मामले में संचालक अवधेश समेत सभी लोगों के खिलाफ शिवपुर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। अब इस मामले के एक आरोपी अवधेश सिंह को कोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई है।





