अदालत में बचाव पक्ष की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, आनंद तिवारी ‘पंकज’, नरेश यादव और संदीप यादव ने पैरवी की

वाराणसी: पुरानी दुश्मनी के चलते एक अंडा विक्रेता को गोली मारने की कोशिश के आरोप में पकड़े गए आरोपी जितेंद्र उर्फ सोनू तिवारी को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम तृतीय) पूनम पाठक की अदालत ने आरोपी को 50-50 हजार रुपये की दो जमानतें और एक बंधपत्र जमा करने पर रिहा करने का आदेश दिया है।

अदालत में बचाव पक्ष की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, आनंद तिवारी ‘पंकज’, नरेश यादव और संदीप यादव ने मजबूत पैरवी की, जिसके बाद आरोपी को जमानत मिल सकी।

यह घटना 27 जुलाई 2025 की है. वादी राजेंद्र पटेल ने पुलिस को बताया कि वो शाम को अपनी अंडे की दुकान पर थे, तभी जितेंद्र उर्फ सोनू तिवारी एक अन्य व्यक्ति के साथ उनकी दुकान पर आए और उन्हें गोली मारकर जान से मारने की धमकी दी। इस घटना के करीब डेढ़ घंटे बाद, रात लगभग 8:30 बजे, विनीत सिंह, दीपक तिवारी और एक-दो अज्ञात लोग एक कार से उनकी दुकान पर पहुंचे और राजेंद्र पटेल को निशाना बनाकर गोली चलाने लगे। हालांकि, इस हमले में वे बाल-बाल बच गए।

इस घटना के बाद, 28 जुलाई 2025 को पुलिस ने सिंधोरा थाने में दीपक तिवारी, सोनू तिवारी, विनीत सिंह और एक अन्य अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने आरोपी जितेंद्र उर्फ सोनू तिवारी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था और गिरफ्तारी के दौरान उसके पास से घटना में इस्तेमाल किया गया हथियार भी बरामद हुआ था।

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