चोरी के मामले में सगे भाइयों समेत पांच आरोपित दोषमुक्त

वाराणसी। 30 वर्ष पूर्व चोरी छिपे घर में घुसकर ताला तोड़कर सामान चुरा ले जाने के मामले में सगे भाइयों समेत पांच आरोपियों को कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम) राजीव मुकुल पाण्डेय की अदालत ने इस मामले में आरोपित प्रदीप कुमार, उसके भाई संदीप कुमार, राजेश, उसके भाई गुलाब व अमित कुमार उर्फ गुड्डू को आरोप सिद्ध न होने संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया।
अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, बृजपाल सिंह यादव गुड्डू, नरेश यादव व संदीप यादव ने पक्ष रखा। वहीं इस मामले में दो अन्य आरोपित झुमकलाल व कमला देवी की मृत्यु हो जाने के चलते उनके खिलाफ सुनवाई समाप्त कर दी गई थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार चोलापुर थाना क्षेत्र के नेहिया गांव निवासी धनी शंकर दूबे ने अदालत में परिवाद दायर किया था।
आरोप था कि उसके पड़ोस में रहने वाले झुमकलाल, उसके पुत्रों प्रदीप कुमार, उसके भाई संदीप कुमार, राजेश, उसके भाई गुलाब व अमित कुमार उर्फ गुड्डू एवं कमला देवी ने मिलकर 28 दिसंबर 1995 को चोरी की नियत से शाम करीब 5 बजे नेहिया स्थित उसके घर में घुस आए।
उन लोगों ने घर के सभी कमरों का ताला तोड़कर वहां रखे मसहरी, दो लकड़ी की कुर्सी, बर्तन आदि अन्य कीमती सामान चुरा ले गए। इस मामले में जब परिवादी उनलोगों से पूछताछ किया तो सभी आरोपित उग्र हो गए और उसे गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी देने लगे।
इस मामले में पुलिस से शिकायत करने पर जब कोई कार्यवाही नहीं हुई तो परिवादी ने अदालत में परिवाद दाखिल किया। जिसके बाद अदालत ने इस मामले सभी आरोपितों को बतौर अभियुक्त कोर्ट ने तलब किया था। अदालत में गवाहों के बयान व साक्ष्यों के अवलोकन के बाद आरोप सिद्ध न होने पर अदालत ने सभी आरोपितों को दोषमुक्त कर दिया।


