प्रमोद निगम हत्याकांड में शामिल दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास व पचास हजार का अर्थदंड

वाराणसी। 17 जनवरी 2017 को इंग्लिशिया लाइन में हुई ठेला-पटरी संघ के सचिव प्रमोद निगम की हत्या मामले में कोर्ट ने दो अभ्युक्तों नंद लाल राय उर्फ बबलू राय और शेष नाथ राय को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई इसके साथ ही पचास हजार का अर्थदंड भी लगाया।
सुनवाई की अगली तारीख 15 अप्रैल है और दोनों अभ्युक्तों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। इस मामले को लेकर अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी विनय कुमार सिंह व ओंकार तिवारी ने पैरवी करते हुए 12 गवाह परीक्षित कराए। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत चश्मदीद गवाह हिमांशु श्रीवास्तव का बयान अहम रहा।


