हरिश मिश्रा मामले में कोर्ट ने वादी के प्रार्थना पत्र को किया खारिज

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पुलिस के केस डायरी और अन्य प्रपत्रों पर ही सुनवाई का दिया आदेश

अदालत में अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव व संदीप यादव ने वादी के प्रार्थना पत्र का विरोध किया गया

️वाराणसी। करणी सेना के लोगों से मारपीट के मामले में समाजवादी पार्टी के नेता हरीश मिश्रा की जमानत अर्जी पर सुनवाई सोमवार को टल गई। विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) देवकांत शुक्ला की अदालत ने आरोपित हरीश मिश्रा की जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान वादी मुकदमा अविनाश मिश्रा की ओर से कोर्ट में सीसीटीवी फुटेज और आरोपित का आपराधिक इतिहास तलब करने की अपील की गई थी। जिस पर आरोपित के अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव व संदीप यादव ने वादी के प्रार्थना पत्र का विरोध किया गया।

अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद वादी के प्रार्थना पत्र को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि पुलिस द्वारा संकलित साक्ष्य और केस डायरी पर ही सुनवाई की जाएगी। साथ ही अदालत ने जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए अगली तिथि 23 अप्रैल नियत कर दी। ️

बतादें कि बीते 12 अप्रैल को सिगरा थाना क्षेत्र में सपा नेता हरीश मिश्रा के साथ करणी सेना के सदस्यों अविनाश मिश्रा और स्वास्तिक उपाध्याय के साथ मारपीट हुई थी। इस मामले में हरीश मिश्रा ने कहा था कि करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने उन पर हमला किया था, जबकि दोनों गंभीर युवकों ने इसे सपा नेता हरीश मिश्रा और उनके समर्थकों द्वरा मारपीट करना बताया था।

इस मामले में हरीश मिश्रा व करणी सेना के दो सदस्य गंभीर रूप से चोटिल हो गये थे। जिसके बाद दोनों पक्षों की ओर से एक-दूसरे के खिलाफ सिगरा थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी। बाद में पुलिस ने सपा नेता हरीश मिश्रा के खिलाफ वीएनएस की धारा-109, 115(2), 191(2) और 352 के तहत कार्रवाई करते हुए उन्हें अस्पताल से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

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