बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव एवं नरेश यादव ने जोरदार पक्ष रखा।
वाराणसी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले से एक बड़ा अदालती फैसला सामने आया है। वाराणसी में शादी का झांसा देकर दुष्कर्म और धोखाधड़ी के आरोपी को जमानत मिल गई है। शादी का झांसा देकर युवती से शारीरिक संबंध बनाने, जमीन के नाम पर 2.5 लाख रुपये हड़पने और मारपीट करने के गंभीर आरोपों का सामना कर रहे आरोपी सुरेंद्र कुमार पटेल को कोर्ट से राहत मिली है। वाराणसी की फास्ट ट्रैक कोर्ट (प्रथम) कुलदीप सिंह की अदालत ने जंसा थाना क्षेत्र के सजोई निवासी आरोपी सुरेंद्र कुमार पटेल को 1 लाख रुपये के निजी मुचलके और जमानत पत्र दाखिल करने पर रिहा करने का आदेश जारी किया है।
क्या था पूरा मामला? (अभियोजन पक्ष के आरोप) = अभियोजन पक्ष के अनुसार, पीड़िता ने वाराणसी के जंसा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पीड़िता का आरोप था कि : वर्ष 2006 से शोषण: आरोपी सुरेंद्र कुमार पटेल वर्ष 2006 से ही उसे शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बना रहा था और उसने पीड़िता का अश्लील वीडियो भी बना लिया था। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर लगातार शोषण किया जा रहा था। 2.5 लाख रुपये की धोखाधड़ी: वर्ष 2018 में आरोपी ने जमीन खरीदकर 50% लाभांश देने का वादा करके पीड़िता से 2,50,000 रुपये लिए। बाद में आरोपी ने 5 लाख रुपये का जो चेक दिया, वह बाउंस हो गया। मारपीट का आरोप: पीड़िता का दावा था कि 21 जून 2026 को आरोपी ने अपने क्लिनिक पर उसके साथ गंभीर रूप से मारपीट की, जिससे उसे पैर और आंख के पास गंभीर चोटें आईं। इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आरोपी सुरेंद्र कुमार पटेल को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था।

कोर्ट में बचाव पक्ष की दलीलें और मेडिकल रिपोर्ट = अदालत में सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव एवं नरेश यादव ने जोरदार पक्ष रखा।
बचाव पक्ष के मुख्य बिंदु:
- पारिवारिक रिश्ता: पीड़िता 35 वर्षीय महिला है, जो रिश्ते में आरोपी की मां की मौसी की बहू है।
- लिव-इन संबंध: पीड़िता ने अपनी तहरीर में खुद स्वीकार किया है कि वह आरोपी के साथ किराये के मकान में पति-पत्नी की तरह रह रही थी।
- मेडिकल रिपोर्ट में चोट के निशान नहीं: सबसे अहम मोड़ तब आया जब पीड़िता की चिकित्सीय जांच (Medical Examination) रिपोर्ट सामने आई। डॉक्टर की रिपोर्ट में पीड़िता के शरीर पर किसी भी प्रकार के चोट के निशान नहीं पाए गए।
फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मामले की पत्रावली, पुलिस डायरी और मेडिकल रिपोर्ट का गहनता से अवलोकन करने के बाद पाया कि मामले में जमानत दिए जाने के पर्याप्त आधार हैं। इसके बाद कोर्ट ने आरोपी सुरेंद्र कुमार पटेल को 1 लाख रुपये के बंधपत्र पर सशर्त जमानत दे दी। वाराणसी कोर्ट के इस फैसले के बाद वाराणसी में शादी का झांसा देकर दुष्कर्म और धोखाधड़ी के आरोपी को जमानत मिलने की खबर क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है।



