अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता फौजदारी अनुज यादव व संदीप यादव ने मजबूती से अपना पक्ष रखा

चंदौली: घर की दिवाल को तोड़ने का विरोध करने पर जानलेवा हमला करने के मामले में आरोपित को कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई। चंदौली जिला न्यायालय ने इस प्रकरण की सुनवाई करते हुए अभियुक्त की जमानत अर्जी स्वीकार कर ली है।

जिला जज की अदालत से मिली राहत नीबूपुर, अलीनगर (चंदौली) निवासी अजय यादव, जिन्हें जानलेवा हमले के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, उन्हें न्यायालय से राहत मिल गई है। जिला जज (चंदौली) दिवाकर प्रसाद चतुर्वेदी की अदालत ने नीबूपुर, अलीनगर (चंदौली) निवासी अजय यादव को 50-50 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया।

अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता फौजदारी अनुज यादव व संदीप यादव ने मजबूती से अपना पक्ष रखा, जिसके बाद न्यायालय ने जमानत मंजूर की।

क्या था पूरा मामला? अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह घटना 19 अप्रैल 2026 की है। नीबूपुर निवासी वादी संजय कुमार ने अलीनगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। घटना का विवरण: विवाद की जड़: वादी के अनुसार, उनके पड़ोसी अजीत उर्फ कपिल, अजय यादव और नागेश्वर यादव अपने परिवार की महिलाओं के साथ मिलकर संजय के घर की दीवार के पास खुदाई कर रहे थे। हमले की वजह: जब संजय कुमार ने घर की दिवाल को तोड़ने का विरोध करने पर जानलेवा हमला करने के मामले में दीवार बचाने की कोशिश की और खुदाई से मना किया, तो विवाद बढ़ गया। जानलेवा हमला: आरोप है कि मना करने पर आरोपितों ने भद्दी गालियां दीं और जान से मारने की नियत से फावड़ा, रम्मा और लाठी से ताबड़तोड़ प्रहार शुरू कर दिया।

गंभीर चोटें और पुलिस की कार्रवाई इस हमले में संजय कुमार के सिर और मुंह पर गंभीर चोटें आई थीं। हमले के दौरान वह लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़े थे। वादी का आरोप था कि हमलावर उन्हें मरा हुआ समझकर और उनके परिवार को धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए।

इस घटना के बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। घर की दिवाल को तोड़ने का विरोध करने पर जानलेवा हमला करने के मामले में आरोपित अजय यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

बचाव पक्ष की दलीलें अदालत में बचाव पक्ष के वकीलों ने अजय यादव की बेगुनाही और मामले के तथ्यों को पेश किया। दलीलों को सुनने और पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद, जिला जज ने अजय यादव को जमानत पर रिहा करने का आदेश सुनाया।

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