वाराणसी। धर्म और पहचान छिपाकर धोखे से शादी करने और अवैध मतांतरण कराने के गंभीर मामले में वाराणसी पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस आयुक्त के निर्देश पर अपराध और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना सिगरा पुलिस द्वारा पीड़िता के साथ धर्म व नाम छिपाकर कूट रचित दस्तावेज तैयार कर हिन्दू नाम रखकर शादी करने व धर्मान्तरण कर दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार। यह पूरी कार्रवाई पुलिस उपायुक्त (काशी जोन), अपर पुलिस उपायुक्त (जोन काशी) और सहायक पुलिस आयुक्त (चेतगंज) के कुशल नेतृत्व में सिगरा थाना पुलिस टीम द्वारा अंजाम दी गई।

श्रीराम कॉम्प्लेक्स के पास से हुई गिरफ्तारी = सिगरा पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, पुलिस टीम ने मु0अ0सं0 0350/2026 से संबंधित वांछित अभियुक्त को 07 अगस्त 2026 को श्रीराम कॉम्प्लेक्स के पास से गिरफ्तार किया। पकड़े गए अभियुक्त की पहचान सन्नी सिंह उर्फ सलमान खान (उम्र लगभग 32 वर्ष), पुत्र मकबूल खान के रूप में हुई है। अभियुक्त का स्थायी पता म0न0 डी 45/191, रामापुरा नई बस्ती, थाना लक्सा, वाराणसी है, जबकि वर्तमान में वह निराला नगर, लेन नं0 12, बालाजी अपार्टमेंट (द्वितीय फ्लोर), थाना सिगरा में रह रहा था।
फर्जी दस्तावेज, फर्जी पहचान और दुष्कर्म का आरोप = जांच में सामने आया है कि अभियुक्त ने अपनी असली पहचान और मजहब छिपाकर खुद को ‘सन्नी सिंह’ बताया और कूटरचित (फर्जी) दस्तावेज तैयार कराए। इसके बाद पीड़िता को झांसे में रखकर हिंदू रीति-रिवाज से शादी की। आरोप है कि शादी के बाद आरोपी ने पीड़िता पर धर्मांतरण का दबाव बनाया और उसके साथ दुष्कर्म किया।
मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना सिगरा पुलिस द्वारा पीड़िता के साथ धर्म व नाम छिपाकर कूट रचित दस्तावेज तैयार कर हिन्दू नाम रखकर शादी करने व धर्मान्तरण कर दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार और उसके खिलाफ निम्नलिखित गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है : भारतीय न्याय संहिता (BNS): धारा 64(1), 85, 115(2), 351(2), 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2), उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021: धारा 3/5(1)
अभियुक्त का पुराना आपराधिक इतिहास = पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, गिरफ्तार अभियुक्त सन्नी सिंह उर्फ सलमान खान शातिर किस्म का अपराधी है और उसके खिलाफ पहले से भी मुकदमे दर्ज हैं : मु0अ0सं0 0004/2024: धारा 323, 504, 506 भादवि (थाना लक्सा, वाराणसी), मु0अ0सं0 0544/2021: धारा 323, 427, 452 भादवि (थाना सिगरा, वाराणसी), मु0अ0सं0 0350/2026: BNS की संबंधित धाराओं व धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम (थाना सिगरा, वाराणसी)।
आरोपी को गिरफ्तार करने वाली टीम में शिवाकांत मिश्र (प्रभारी निरीक्षक, थाना सिगरा), निरीक्षक विवेक कुमार शुक्ला (थाना सिगरा), उपनिरीक्षक सुधीर कुमार अग्रहरि (थाना सिगरा), हेड कांस्टेबल अनंत कुमार सिंह (थाना सिगरा), कांस्टेबल नरेंद्र कुमार (थाना सिगरा), रि. कांस्टेबल उमेश कुमार यादव (थाना सिगरा) शामिल रहे। सिगरा पुलिस द्वारा गिरफ्तार अभियुक्त के खिलाफ आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।



