चोरी और हमले के एक और आरोपी को न्यायालय से मिली जमानत

अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव, आनंद तिवारी पंकज, नरेश यादव व संदीप यादव ने पक्ष रखा
वाराणसी। दुकान पर रखे पीतल के लाखों रुपये के बर्तन चुराने और पूछताछ करने पर मालिक पर हमलाकर भाग जाने के मामले में एक और आरोपित को कोर्ट से राहत मिल गई। प्रभारी जिला जज न्यायाधीश रविन्द्र कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने जलालपुर, जौनपुर निवासी आरोपित राजकुमार अग्रहरि को 50-50 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया।
अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव, आनंद तिवारी पंकज, नरेश यादव व संदीप यादव ने पक्ष रखा। ️अभियोजन पक्ष के अनुसार सिन्धोरा वाराणसी निवासी वादी मुकदमा रोहित बरनवाल ने सिंधौरा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
आरोप था कि उसकी बर्तन की दुकान सिन्धोरा बाजार में है। उसकी दुकान पर सिंधौरा निवासी रामकरन गुप्ता व समीर पिछले कई वर्षों से दुकान पर सेल्स मैन का काम करते आ रहे है। वादी ने पीतल के बर्तन लगभग 4.5 कुन्तल बेचने के लिए मंगाया था, जो कभी बिका नही था।
जिस पर उसने जब 26 अप्रैल 2025 को सुबह लगभग 7 बजे उक्त समानों को चेक किया तो लगभग 2 कुन्तल माल उसमें से गायब है। इस बारे में दोनो लड़को से पूछने पर वे इधर-उधर बताने लगे।
जब दुकानदार ने कड़ाई से पूछताछ की तो दोनों मौका देखकर दुकान मालिक पर हमलाकर दुकान से भाग गये। वादी को दोनो लड़को पर अपने दुकान का बर्तन चोरी करने की पूरी तरह आशंका है।
इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की। विवेचना में आरोपित का नाम प्रकाश में आने पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।


