अदालत में बचाव पक्ष की ओर से पैरवी अधिवक्ता वरुण प्रताप सिंह ने की।
वाराणसी में पुलिस टीम पर जानलेवा हमला व आर्म्स एक्ट के मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय से दो आरोपियों को बड़ी राहत मिली है। अदालत ने सुनवाई के बाद दोनों आरोपियों को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है।
अदालत का फैसला और जमानत की शर्तें = सत्र न्यायाधीश संजीव शुक्ला की अदालत ने अपराध संख्या 259/2026, थाना शिवपुर से जुड़े पुलिस टीम पर जानलेवा हमला व आर्म्स एक्ट के मामले में यह फैसला सुनाया। अदालत ने अकथा, थाना लालपुर-पांडेयपुर निवासी आरोपी विशाल कुमार और रोहित पाल को 50-50 हजार रुपये की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया है। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से पैरवी अधिवक्ता वरुण प्रताप सिंह ने की।

क्या था पूरा मामला? = अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह घटना 11 जून 2026 की है जब शिवपुर पुलिस क्षेत्र में चेकिंग कर रही थी। इस दौरान मुखबिर की सूचना पर पुलिस चोरी की घटना में शामिल संदिग्धों की घेराबंदी कर रही थी। इसी दौरान बाइक सवार बदमाशों ने गिरफ्तारी से बचने के लिए पुलिस टीम पर जानलेवा हमला कर दिया और फायरिंग करते हुए भागने का प्रयास किया।
पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक आरोपी घायल हो गया था, जिसकी पहचान विशाल कुमार के रूप में हुई। पुलिस ने उसके कब्जे से एक तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद करने का दावा किया था। इस गंभीर पुलिस टीम पर जानलेवा हमला व आर्म्स एक्ट के मामले में पुलिस ने अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया था, जिन्हें अब अदालत से कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद जमानत मिल गई है।



